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डिंडौरी विशेष न्‍यायालय ने सुनाई रिश्‍वतखोर पटवारी को 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा* बंटवारा के एवज के किसान से मांगी थी रिश्वत,लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था।

*डिंडौरी विशेष न्‍यायालय ने सुनाई रिश्‍वतखोर पटवारी को 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा*

बंटवारा के एवज के किसान से मांगी थी रिश्वत,लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था।

डिण्‍डौरी | मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि आवेदक पंचमलाल साहू पिता मोती लाल उम्र 28 वर्ष निवासी गाडासरर्इ जिला डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2015 को लोकायुक्‍त पुलिस जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्‍तुत किया था कि पैत्रिक सम्‍पत्ति का आपसी बटवारा करने उपरांत अलग-अलग बही बनाने के लिए मैंने तहसीलदार बजाग के न्‍यायालय में आवेदन दिया था,

 

 

 

तहसीलदार बजाग द्वारा पटवारी कन्‍हैया लाल सोनी को बही बनाने हेतु आदेशित किया गया था । कन्‍हैया लाल सोनी से सम्‍पर्क करने पर उनके द्वारा बही बनाने हेतु 1500/- रूपये रिश्‍वत की मांग की गई परंतु मैं रिश्‍वत नहीं देना चाहता था । शिकायत पर लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा मुझे टेप रिकार्डर दिया गया और फिर रिश्‍वत की लेन-देन की बात मैंने टेप रिकार्डर पर रिकार्ड कर लिया । पटवारी द्वारा निर्धारित दिनांक को लोकायुक्‍त की टीम आई एवं रिश्‍वत की राशि 1500/- रूपये लेते समय कन्‍हैया लाल सोनी पटवारी को रंगे हाथ लोकायुक्‍त टीम द्वारा पकड़ा । लोकायुक्‍त पुलिस जबलपुर द्वारा ट्रेप की सम्‍पूर्ण कार्यवाही उपरांत अपराध क्रमांक 554/2015 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।

 

 

विशेष न्‍यायालय भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनिय‍म डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी कन्‍हैया लाल सोनी पिता नन्‍हे लाल उम्र 57 वर्ष निवासी नर्मदागंज वार्ड जिला मण्‍डला को धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 का दोषी पाते हुए 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000/- अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । अभियोजन की ओर से श्री राजकुमार मण्‍डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा सशक्‍त संचालन किया गया ।

इंडियन टीवी न्यूज़ संवाददाता मो0 सफर ज़िला डिंडोरी मध्य प्रदेश

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