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राजस्थान राज्य में पटवारी सहायक के रूप में नियुक्त ग्राम प्रतिहारियो को न्यूनतम मानदेय लागू करने तथा नियमित की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया

बून्दी 8 फरवरी 2023 को पटवारी सहायक के रूप में नियुक्त ग्राम प्रतिहारी ओं के द्वारा न्यूनतम मानदेय एवं नियमितीकरण को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन! राजस्थान कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन के जिलाध्यक्ष दुर्गा लाल गुर्जर ने बताया की राजस्थान राज्य क्षेत्र के विभिन्न पटवार हलकों में वर्षों से कार्यरत ग्राम प्रतिहारी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश संख्या के अनुसार दिनांक 12-10 -1988 के अंतर्गत सरजीत पद पर हुई है जिनकी वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में संख्या लगभग 12649 है राज्य सरकार एवं राजस्व अधिकारियों के आदेशानुसार एवं दिशा निर्देश अनुसार 8 से 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाया जाता है प्रतिहारी द्वारा किए जा रहे जो कार्य निम्न है वसूली करवाना,गिरदावरी करवाना,पटवार घरों की साफ-सफाई करना, पानी भरना, 91 के नोटिस तामिल करवाना, एवं टीआरएस आका के नोटिस बटवारा इत्यादि कार्य करवाए जाते हैं जिसकी एवज में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा मानदेय ₹8000 प्रति वर्ष का दिया जा रहा है जो वर्तमान समय को देखते हुए न्याय उचित नहीं है राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन नंबर 63 71 /2014 दिनांक 30 -7-2014 को पारित निर्णय में ₹166 प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी जो वर्तमान में बढ़कर ₹285 हो चुकी है का आदेश निर्देश राज्य सरकार के सचिव महोदय राजस्व विभाग सचिवालय जयपुर को दिया जा चुका है जबकि आज तक ग्राम प्रतिहारी को लाभ नहीं दिया गया! राज्य सरकार प्रतिवर्ष संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को 10 से 20% तक मासिक वेतन वृद्धि करती है किंतु पिछले 4 वर्षों से ग्राम प्रतिहारी उनको ₹8000 सालाना मिल रहे हैं जो शोषण की श्रेणी के अंतर्गत आता है संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई है जिसमें ग्राम प्रतिहार्य को सम्मिलित कर नियमित किया जावे तथा इनको अंशकालीन कार्मिक से पूर्णकालिक कार्मिक बनाकर चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जावे! ज्ञापन के दौरान कृष्ण मुरारी मीणा,बृजमोहन बेरवा, श्याम बिहारी,शंकर सिंह, रमेश, नंदकिशोर आदि उपस्थित रहे!

संवाददाता पुरुषोत्तम बूंदी

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