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अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित अर्थदंड राशि 4 लाख 55 हजार रुपए जमा करवाई गई 

जिला-सिवनी ब्यूरो चीफ

अनिल दिनेशवर

 @अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित अर्थदंड राशि 4 लाख 55 हजार रुपए जमा करवाई गई 

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प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है एवं अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदंड आरोपित किए जा रहे हैं।

 

 

 

 

इसी क्रम में एडीएम एवं सीजीएम कोर्ट द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिरोपित कुल 4,55,000 रुपए अर्थदंड की राशि जमा कराई गई। जिसमें मां वैशाली राजपुरोहित छपारा से 25 हजार रुपए, मुकेश साहू चमारी खुर्द छपारा से 30000, लीलाराम लोहारी छपारा से 7000, विनय कुमार रजक घंसौर से 5000, मथुरा प्रसाद साहू से 10000, सुनील होटल घंसौर से 15000, राजू ढाबा कुईया से 15000, मनीश यादव से 10000, गुप्ता किराना एवं अनाज भंडार से 20000 रु एवं सीजेएम कोर्ट द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता 

 

 

 

 

संजय राय से 50000, आशीष देसाई से 1 लाख, मुनिया चांदनी वाला से 150000 लाख रुपए अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई थी, जिसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जमा करवाई गई। 

“मिलावट से मुक्ति अभियान” अंर्तगत जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत कुल 12 प्राथमिकी प्रकरण संबंधित थानों में दर्ज की गई है।

 

इसी क्रम जांच दल द्वारा शुक्रवार 23 सितंबर को गंगेरुआ बजरंग ट्रेडर्स से चाय पत्ती का नमूना जांच हेतु लिया गया।

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