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नगर परिषद के सभापति श्रीमती मधु नुवाल पति भगवान लाडला के द्वारा राज्य सरकार द्वारा आवंटित गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ज्ञापन दिया गया

बून्दी| शुक्रवार को मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा को बूंदी आने पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित गौशाला भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए गोपाल गो सेवा समिति द्वारा कर ज्ञापन दिया गया! ख. सं. 1245 1246, 1247 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा पटवार हल्का छत्रपुरा तहसील बून्दी, जो नगर परिषद क्षेत्र वृन्दी में गौशाला के नाम से आवंटित है, को नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल के पति भगवान नुवाल के अवैध अतिक्रमणसे मुक्त करवाई जाकर गौशाला निर्माण / संचालित करने यह कि पटवार हल्का छत्रपुरा, वृन्दी की खसरा सं. 1245, 1246 1247 कुल रकवा 9 बीघा 03 विश्वा भूमि जो गौशाला हेतु दिनांक 29.11.2021 को तत्कालीन जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा नगर परिषद, बूंदी के नाम आवंटित किया जा चुका है। आवंटन आदेश की प्रति एवं राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने बाबत नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि उक्त भूमि पर भगवान नुवाल द्वारा जबरन अतिक्रमण कर फसल की जा रही थी. जिसकी शिकायत करने पर तहसीलदार महोदय द्वारा अतिक्रमी की फसल को जप्त करने के आदेश भी हो चुके है, साथ ही अतिक्रमी पर जुर्माना भी लगाया गया है। उक्त आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि उक्त वर्णित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु एक सिविल रिट पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में प्रस्तुत की गई थी. जिसके रिट पीटीशन नं. 7656 / 2021 है, जिस पर दिनांक 02.08.2021 को उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा उक्त वर्णित भूमि से अतिक्रमी को 3 माह के अन्दर बेदखल करने हेतु जिला कलेक्टर बून्दी को भी आदेशित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक अतिक्रमी द्वारा उक्त वर्णित भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा गया है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा दिये गये आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग् हे कि उक्त वर्णित भूमियों से अतिक्रमी को बेदखल कर नगर परिषद को आदेशित किया जावे कि वह उक्त वर्णित भूमियों पर गौशाला का निर्माण / संचालन करे ताकि शहर में बेसहारा एवं निराश्रित गौवंशों को स्थायी आश्रय एवं संरक्षण मिल सके।

संवादाता पुरुषोत्तम बून्दी

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