ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी
खबर रीवा से है जहां जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एसिड हमला करने वाले आरोपी को 10 -10 वर्ष की सजा 7 हजार रु का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने पर 45 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने बताया कि 16-11 2014 को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ट रोड में सोनू उर्फ जितेंद्र नाम के आरोपी ने प्रदीप सिंह, संजीव सोनी, अशोक जैन और अतीक के ऊपर एसिड हमला कर दिया था, मामले में कोतवाली पुलिस ने सोनू उर्फ जीतेंद्र के साथ पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र को आरोपी बनाया था, मामले की सुनवाई के दौरान पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन सोनू उर्फ जितेंद्र के खिलाफ अपराध साबित होने पर उक्त सजा सुनाई गई है।