बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश

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संवाददाता अनिल दिनेशवर

कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सभी परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगंनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जावे। ग्राम व विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए दल गठित करने, बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन करते हुए इसमें शिक्षक, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल की सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता, साहायिका मातृ सहयोगिनी समिति, संरपच पंच, ग्राम पंचायत सचिव शामिल किए जाने।

इसी तरह परियोजना स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन कर विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे – प्रिन्टिंग प्रेस हलवाई, केटर्स, धर्मगुरू बैन्डवाला ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला में संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्तर्विभागीय समन्वय से बाल विवाह की सूचना एवं रोकथाम हेतु ब्लॉक स्तर पर कन्ट्रोल रूम के गठन के साथ साथ पुलिस, चाइल्ड लाईन-1098. महिला हेल्पलाईन-181. कलेक्टर /अनुविभागीय कार्यालय जिला/परियोजना (आईसीडीएस) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष का भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।

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