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महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिये अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर कटनी में आयोजित हुआ

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिये अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर कटनी में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर कटनी – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में, जिला न्यायाधीश व सचिव दिनेश कुमार नोटिया की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बी.डी. दीक्षित की उपस्थिति में 25 नवम्बर को महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिये अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर कटनी में विधिक साक्षरता शिविर व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर सचिव दिनेश कुमार नोटिया ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 के वर्ष के दौरान स्थापित किया गया था। यह दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या महिलाओं को नुकसान होता है, जिसमें धमकियां आदि शामिल हैं। इस प्रकार की समस्त प्रताड़नाओं के उन्मूलन तथा महिलाओं को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों का संग्रह ‘‘जाने: महिलाओं से संबंधित कानून‘‘ पुस्तिका का संवितरण किया गया एवं उसके अंतर्गत घरेलु हिंसा, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थाल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, ऐसिड हमले के पीडि़तों के लिये विधिक सेवा योजना, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिये विधिक सेवा योजना, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि पर प्रकाश डाला गया। साथ ही महिला थाना से वन स्टाप सेंटर रेफर की गयी घरेलु हिंसा से पीडि़त महिला की काउंसलिंग कर पारिवारिक विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिये पहल करने हेतु प्रोत्साहित किया जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है, के बारे में भी लोगों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही न्यायालयीन कार्यो को सरल एवं सुगम बनाने हेतु ई-सेवा तथा ई-न्यायालय से संबंधित जानकारी दी। नालसा के निःशुल्क विधिक सहायता ऐप एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में भी जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में प्रशासक वन स्टाप सेंटर श्रीमती नाग, अधिवक्ता मीना सिंह बघेल, पीएलव्ही आराधना तिवारी, लता खरे तथा जिला प्राधिकरण कटनी के कर्मचारी उपस्थित रहे। कटनी से तनवीर अहमद खान की रिपोर्ट

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