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क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था की भूमि के कुर्की के आदेश

इंडियन न्यूज श्री गंगानगर जिला ब्यूरो चीफ पवन कुमार जोशी

श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मोहनलाल ने दिए आदेश मधु अरोड़ा पत्नी रविंद्रनाथ अरोड़ा ने संस्था की ओर से दायर किया था प्रकरण, बकाया वेतन 1203949 रुपए की वसूली लिए वर्ष 2011 मे दायर किया था प्रकरण, ज्ञान ज्योति कॉलेज की 18 बीघा भूमि कुर्क करने की कार्रवाई हेतु तहसीलदार राजस्व को पत्र किया जारी, पटवारी को हल्का मौका पर उपस्थित रहने के दिए निर्देश, कुर्की की कार्रवाई के बाद उक्त भूमि की नियमानुसार नीलामी की राशि, डिक्रीदार मधु अरोड़ा को दी जाएगी, डिक्रीदार मधु अरोड़ा की तरफ से एडवोकेट पलविंद्र सिंह ने की पैरवी|

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