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विशेष न्यायालय ने सुनाई सज़ा आजीवन कारावास से किया दण्डित

रीवा. हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। रामलोटन साकेत निवासी नौवस्ता सहित उसके परिवार के सदस्यों पर 7 जून 2019 को आरोपियों ने कट्टा, तलवार सहित अन्य हथियार से हमला किया था जिसमें पीड़ित सहित उसके परिवार के सदस्य घायल हो गए थे। उनको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया था जहां रामलोटन साकेत की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अशोक साकेत पिता भगवानदीन साकेत 31 वर्ष, कृष्णा साकेत उर्फ मंजा पिता फूलचंद्र साकेत 25 वर्ष, कन्हैयालाल साकेत पिता फूलचंद्र साकेत, फूलचंद्र साकेत पिता ददोली साकेत, राहुल पाठक पिता रामनाराया 24 वर्ष सभी निवासी नौवस्ता, अंकित मिश्रा पिता संतोष मिश्रा 27 वर्ष निवासी कचूर थाना चोरहटा को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश एसटीएससी में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा आरोपियों के खिलाफ पेश किये गये सबूतों का परीक्षण किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया है। आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। एक आरोपी राहुल पाठक को न्यायालय ने दोषमुक्त किया।

मामले के दो आरोपी सुनील मिश्रा पिता स्व. राजकिशोर मिश्रा 35 वर्ष निवासी कचूर थाना चोरहटा व दुष्यंत पाण्डेय पिता सुरेश 35 वर्ष निवासी नौवस्ता अभी फरार चल रह ेहै जिनका विचारारण होना शेष है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने की।
नाम रिपोर्टर राजीव तिवारी

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