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सुलतानपुर अमेठी किशोरियों से दुष्कर्म एवं छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े तीन मामलों में नहीं टिकी अभियोजन कहानी,

सुलतानपुर अमेठी किशोरियों से दुष्कर्म एवं छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े तीन मामलों में नहीं टिकी अभियोजन कहानी,स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने मामलो से जुड़े चार आरोपियों को दी बड़ी राहत,सभी हुए दोषमुक्त अखंड नगर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व किशोरी को बहला कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी साबिर पुत्र बसारत अली को किया बरी,दोस्तपुर थाना क्षेत्र के नारायनपुर कला का रहने वाला था आरोपी साबिर वहीं इसी अदालत ने कुड़वार थाना क्षेत्र में वर्ष- 2020 में हुए किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी को किया बरी,कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित हसनपुर के रहने वाला थे आरोपी फरहान खान एवं मोहम्मद साबिर वहीं अमेठी जिला स्थित पीपरपुर थाना क्षेत्र के सोनारी के रहने वाले आरोपी अमर बहादुर पाल को छेड़खानी समेत अन्य आरोपों में अदालत ने किया बरी,अक्टूबर 2019 की घटना बताते हुए पीड़िता किशोरी की मां ने अयोध्या नगर बाजार में फोटो स्टेट दुकान का संचालन करने वाले आरोपी अमर बहादुर पाल के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा आज के बिगड़ते माहौल मे तमाम उद्देश्यों से फर्जी केस दर्ज कराने वालों अथवा अनुचित लाभ पाने के इरादे से तोड़ मरोड़कर मामले को पेश करने वालो को जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से नहीं मिली कोई राहत,मंसूबे हुए फेल,ट्रायल में थ्योरी हुई फेल,फिलहाल काफी समय तक निर्दोष होने के बावजूद आरोपियों को काटनी पड़ी है जेल,वहीं बिगड़े माहौल की वजह से अक्सर सचमुच के पीड़ितों को भी न्याय पाने के लिए खानी पड़ती है दर-दर की ठोंकरे,उन्हें भी देखा जाता है संदेह की नजर से,स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से दोषियों को मिल रही सजा और निर्दोष हो रहे बरी,उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर कोर्ट सुना रही लगातार अपना फैसला

संजय कुमार यादव ब्यूरो चीफ अमेठी

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