मधुबनी:ईश्वर कुमार झा इंडियन टीवी न्यूज़ रिपोर्टर
मधुबनी पुलिस के अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप पंडौल थाना कांड संख्या-81/22 के हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-V, मधुबनी कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी रंजीत पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं संजीत पासवान, शिवनाथ पासवान, सुखदेव पासवान और शंकर पासवान को धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।यह सभी आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के रहने वाले बताए गए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो. आरिफ खान ने कोर्ट में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।मधुबनी पुलिस ने इसे अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है।