सहारनपुर- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 16 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने या समूह में घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में फोटो कॉपी और स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूरी तरह बंद रहेगा। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़