सहारनपुर
सहारनपुर- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार थाना नागल क्षेत्र के गांव पाण्डोली निवासी मोहम्मद शहजाद पुत्र जाबिर ने 21 मई 2023 को तहरीर देकर बताया था कि बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में शहजाद, नौशाद, शमशाद और दिलशाद पुत्रगण गुफरान उर्फ फाना निवासी पाण्डोली ने उनके पिता तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस संबंध में थाना नागल पर मुकदमा अपराध संख्या 143/2023 धारा 308, 323, 504 व 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद की अदालत में चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं सतत प्रयासों के चलते न्यायालय ने शुक्रवार को चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवी दयाल शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। विवेचना उपनिरीक्षक महेश सिंह ने की, जबकि थाना नागल के कांस्टेबल अनुग्रह कुमार ने पैरवी की जिम्मेदारी निभाई।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़