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कोरोना नियम उल्लंघन: वी मार्ट और पाटीदार डायग्नोस्टिक सील

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तहसीलदार और थाना प्रभारी ने फ्रीगंज में एक लैब सहित पांच दुकानें सील की संचालकों पर केस

उज्जैन। कोरोना कफ्र्यू नियमों के अंतर्गत वर्तमान में दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान बेचने की अनुमति नहीं है। व्यापारी सिर्फ होम डिलेवरी के माध्यम से खाद्य सामग्री विक्रय कर सकते हैं लेकिन कई जगह नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की टीम सूचना मिलने पर फ्रीगंज स्थित वी मार्ट, पाटीदार डाग्यनोस्टिक पहुंची, जहां नियम का उल्लंघन करने पर दुकान सील की गई।

अधिकारियों की टीम शहीद पार्क पहुंची। यहां एक अंडे की दुकान संचालक चैनल गेट से लोगों को अंडे बेच रहा था। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और माधव नगर थाना प्रभारी ने यहां पहुंचकर दुकान सील कर लॉकडाउन के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया। शहीद पार्क पर रेलिस एग्ज सेंटर के नाम से दुकान स्थित है। इसका संचालक दुकान के ऊपर ही निवास करता है। उसके द्वारा 6 और 12 अंडों के पैकेट बनाकर दुकान में रखे और लोगों को यहीं से अंडों का विक्रय कर रहा था। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार अभिषेक सक्सेना, माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे तो देखा कि संचालक मोहम्मद अख्तर द्वारा भीड़ एकत्रित कर चैनल गेट से अंडों का विक्रय किया जा रहा था। तहसीलदार सक्सेना ने दुकान सील करवाई और टीआई लोधा ने मो. अख्तर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद उक्त अधिकारियों की टीम सेठी नगर स्थित दूसरी दुकान पर पहुंची जिसे सील करने की कार्रवाई की गई।

जिला ब्यूरो उज्जैन से विशाल जैन की रिपोर्ट✍️

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