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*जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक*
*मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान आयोग के निर्देशों का हों पूर्णतः अनुपालन*
*कल शाम 05 बजे तक बूथ परिवर्तन के संबंध में उपलब्ध कराएं प्रस्ताव*
*11 सितंबर को मतदेय स्थल सूची का होगा आलेख्य प्रकाशन*
सहारनपुर, जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन कार्य से संबंधित जनपद के राजनैतिक दलों एवं ईआरओ के साथ बैठक आहूत की गयी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन (Rationalisation) मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जाये। भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जाये कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो। मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही के अन्तर्गत नये मतदेय स्थल बनाने अथवा वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बूथ में परिवर्तन के लिए 7 सितंबर सांय 5:30 बजे तक अपना आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को मतदेय स्थल सूची का आलेख्य प्रकाशन कराया जाएगा। इसके साथ समस्त सूचियां माननीय सांसद एवं विधायक सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न हो।
श्री मनीष बंसल ने कहा कि जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नही है तथा जहां मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नही है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नही किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र (Polling Area) में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए। सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए।दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्श्चत की जाए।
किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नही बनाया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट श्री गजेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राजकुमार पंवार, महानगर अध्यक्ष बीजेपी श्री पुनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष सपा हाजी नवाब अंसारी, सपा से चौधरी अब्दुल गफूर अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
–रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़