रिपोर्टर अनिल कुमार सोनी
बहराइच । जिले में प्रतिबंधित थाई मंगूर मछली के अवैध व्यापार की शिकायतें मिलने का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए थाई मांगुर मछली के व्यापार को रोकने हेतु मत्स्य व पुलिस विभाग की संयुक्त गठित की गईं हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल और भारत सरकार ने वर्ष 2000 में विदेशी थाई मांगुर मछली को प्रतिबंधित कर दिया था। इस मछली के खाने से कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियां जनित होती हैं।
सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार ने बताया की मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पिकअप वाहन से लहरपुर सीतापुर के मार्ग से सिसैया खीरी के रास्ते जनपद बहराइच को लाई जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक मत्स्य के नेतृत्व में ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक बाबूराम, पुलिस उ.नि. दिनेश बहादुर सिंह व आशुतोष सिंह, आरक्षी गौरव कुमार, अमित कुमार व जितेन्द्र यादव की टीम ने पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। जांच की कार्यवाही में वाहन पर लगभग साढ़े नौ कुण्टल प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली लोड पायी गई। इस दौरान पूछताछ करने पर वाहन चालक ने आशीष कुमार पुत्र सुग्रीव प्रसाद ने बताया कि वह ग्राम हिलालपुर, थाना लहरपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। वाहन चालक ने बताया कि यह माल उसने लहरपुर सीतापुर से नानपारा के लिए लोड किया था।
ए.डी. मत्स्य डॉ. कुमार ने बताया कि इसी दौरान मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मोतीपुर संजय कुमार व तहसीलदार अम्बिका चौधरी की मौजूदगी में पकड़ी गई सम्पूर्ण प्रतिबंधित थाई मंगूर फिश जिसकी अनुमानित कीमत लगभग रू0 01 लाख है, को गड्ढा खोदवाकर विनष्टीकरण करवा दिया गया। इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई गई है। ए.डी. मत्स्य डॉ. कुमार ने आमजन से अपेक्षा की है कि यदि उनके संज्ञान में प्रबिंधित थाई मंगूर फिश बिक्री की सूचना मिलती है तो उनके मो.न. 9532320002 पर सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।