कलेक्टर अक्षय कुमार तेम्रवाल ने आदेश जारी कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार 10 मई 2025 से आगामी मानसून सीजन में सामग्री के परिवहन, भंडारण एवं वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त कर रहे प्रत्येक परिवार को तीन माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 का एक मुश्त राशन सामग्री प्राथमिक परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम के मान से तीन माह का 15 किलो गेहॅू व चावल सहित निशुल्क एवं तीन माहोें के लिए 3 नमक पैकेट प्रति पैकेट 1 रूपये के मान से एवं अंत्योदय परिवार में प्रति परिवार 35 किलोग्राम के मान से 105 किलोग्राम गेहूॅ, चावल सहित निशुल्क एवं तीन माहों के लिए 3 नमक पैकेट, 3 किलोग्राम शक्कर 20 रूपये प्रति किलोग्राम के माने से वितरित की जाएगी।
कलेक्टर श्री तेम्रवाल ने समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने परिवार में प्रति सदस्य की ईकेवायसी कराकर, पात्रतानुसार तीन माहों की राशन सामग्री संबधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करें।
राशन संबधी किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कनिष्ट आपूति अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव