राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित
मंडल ब्यूरो चीफ चंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट
सोनभद्र । कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी -सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खाद्यायुक्त महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या-2649/आ०पू० रा०-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 16.06.2025 द्वारा माह जुलाई 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। अतः खाद्यायुक्त महोदय के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण दिनांक 20.06.2025 से योजनान्तर्गत माह जुलाई 2025 के अंत्योदय कार्डधारक प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क एवं इसके अतिरिक्त त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54/-में वितरण कराया जाएगा।
10.07.2025 तक जारी रहेगा
पात्र गृहस्थी कार्डधारक
प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क यह भी सूचित किया जाता है कि कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 10.07.2025 को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, ये वितरण की अन्तिम तिथि पर ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई० के०वाई०सी० कराया जा रहा है। कृपया सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर कार्ड में सम्मिलित यूनिटों/ सदस्यों का ई०के०वाई०सी० कराना सुनिश्चित करें।
(ध्रुव गुप्ता) जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र।