दुद्धी सोनभद्र ।तहसीलदार मण्डल विन्ध्याचल, जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी में वाद संख्या 00364/2018 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। इस वाद में गांव सभा दुद्धी बनाम प्रभावती का मामला था, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006 की धारा 67 के अंतर्गत था।
श्रीमती प्रभावती पत्नी स्व० प्रदीप निवासी कस्बा दुद्धी ने ग्राम दुद्धी के गाटा संख्या 2899मि/0.0135 हे० में कच्चा व पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया था।यह भूमि राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6-4 भीठा दर्ज है।
लेखपाल ने 20 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दी थी कि प्रभावती ने अवैध कब्जा किया है और क्षतिपूर्ति के लिए मु० 918000/00 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
तहसीलदार ने 30 जनवरी 2024 को आदेश पारित कर प्रभावती को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने और मु० 13770/00 रू० क्षतिपूर्ति आरोपित करने का आदेश दिया था।
प्रभावती को आदेश पारित होने के दिनांक से 14 दिवस के अन्दर अपना अवैध अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था।
28 जून 2021 को पूर्व पारित आदेश की पुष्टि की गई।
वर्तमान में 21 अक्टूबर 2024 को प्रभावती द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को मूल नं० पर कायम किया गया।मौके की जांच और बहस सुनने के बाद पूर्व पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2024 की पुष्टि की गई है।
सोनभद्र, तहसील रिपोर्टर दुद्धी विवेक सिंह