दिनांक 12/04/2025 को फरियादी रानू भदौरिया निवासी ग्राम देलुआ, थाना इंदरगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी पत्नी शिवा भदौरिया की मृत्यु फांसी लगने से हो गई है। उक्त सूचना पर से मर्ग क्रमांक 08/25, धारा 194 बीएनएस के तहत मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मर्ग को अपराध में रूपांतरित करते हुए अपराध क्रमांक 181/25 धारा 80(2), 85, 3(5) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसडीओपी सेवढ़ा द्वारा विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं एसडीओपी सेवढ़ा श्री अजय चानना की सतत निगरानी में दिनांक 29/07/2025 को प्रकरण के फरार आरोपी सुखेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र भदौरिया पुत्र स्व. रघुनाथ सिंह भदौरिया निवासी ग्राम देलुआ, थाना इंदरगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ₹5000 का नगद इनाम घोषित किया गया था। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार होकर उप जेल सेवढ़ा में निरुद्ध है।
इस इनामी आरोपी की गिरफ्तारी में थाना इंदरगढ़ प्रभारी श्री वैभव, उप निरीक्षक प्रियंका यादव (एसडीओपी कार्यालय सेवढ़ा), प्रधान आरक्षक विनोद, आरक्षक नरोत्तम सिंह गुर्जर, आरक्षक हिमांशु, आरक्षक शिव बालक एवं प्रधान आरक्षक चालक राजाराम (सभी एसडीओपी कार्यालय सेवढ़ा) की सराहनीय भूमिका रही।
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव