सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र जनपद में 16 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। आदेशानुसार बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, हथियार लेकर चलना, भीड़ जुटाना, पॉलिथीन और चाइनीज मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी निषिद्ध किया गया है। उल्लंघन पर धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़