जनपद बहराइच :-थाना पयागपुर पुलिस को सूचना दी गयी कि वह अपने खेत में पाही बनाकर अपने जानवर बांधती है तथा जब दिनाँक 24.07.2017 को शाम करीब 06.00 बजे वह अपने पाही पर जानवरों को चारा डालने गयी थी तो विपक्षी सद्दाम अली पुत्र फारूख, जो उसके ही गाँव का है विपक्षी पीछे से आकर उसे पकड़कर घारी में खींच ले गया तथा जबरन उसके साथ बलात्कार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में दिनांक 24.07.2017 को मु0अ0सं0 688/17 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार मिश्र द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त सद्दाम अली उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप-पत्र दिनांक 08.10.2017 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 24.10.2017 को विरचित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण – श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार गौतम, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना विशेश्वरगंज, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह, श्री सन्तोष कुमार सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राहुल कुमार व थाना पैरोकार का0 जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 07.11.2025 को दोषी अभियुक्त सद्दाम अली उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
इंडियन टीवी न्यूज़
दिनेश श्रीवास्तव
मंडल ब्यूरो चीफ, देवीपाटन मंडल
जनपद गोंडा