नरेश सोनी इंडियन टीवी न्यूज नेशनल ब्यूरो हजारीबाग
पदमा क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, एक्सपायरी सामान न बेचने की हिदायत
7 दिनों में FSSAI लाइसेंस लेने का निर्देश; जाँच के लिए बिस्कुट का नमूना संग्रहित
हजारीबाग, 8 नवंबर।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग डॉ. शशि जायसवाल के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो० मंजर हुसैन ने आज पदमा क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना था।
दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
निरीक्षण के दौरान, मेसर्स श्रवण स्टोर (खीरकदम), गणेश चैमिन सेंटर, अर्जुन जनरल स्टोर, होटल ग्रीन गार्डन एवं स्वाति मिष्ठान भंडार सहित कई प्रतिष्ठानों की जाँच की गई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने प्रतिष्ठान
संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि: सभी तैयार खाद्य पदार्थों को ढककर रखें।
एक्सपायरी (अवधि समाप्त) या बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री तुरंत बंद करें।
जिन प्रतिष्ठानों के पास FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे 7 दिनों के भीतर इसे प्राप्त करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जाँच के लिए नमूना भेजा गया
निरीक्षण के दौरान, पारले टॉप बिस्कुट का एक नमूना संग्रहित किया गया है, जिसे गुणवत्ता की जाँच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची भेजा जाएगा।
‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप का उपयोग अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान से खराब या असुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, तो तत्काल ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ (Food Safety Connect) ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
साथ ही, सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिष्ठान भंडार को यह निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अपने प्रतिष्ठान के सार्वजनिक स्थान पर इस ऐप का QR कोड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। यह ऐप FSSAI द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।