सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को दो महत्वपूर्ण मामलों में दोषियों को सजा सुनाई।
पांच वर्ष पूर्व जुगैल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार कर हत्या के मामले में दोषी हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार निवासी जुगैल टोला मचोही बेलगढ़ी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
मृतका के पिता की 8 दिसंबर 2020 की तहरीर पर अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना में हरिमंगल का नाम सामने आया और पर्याप्त सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने गवाहों के बयान व पत्रावली के अवलोकन पर दोषसिद्धि दर्ज की।
इसी अदालत ने साढ़े चार वर्ष पूर्व चोपन थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में दोषी धर्मजीत पुत्र केशव निवासी मारकुंडी अवई को 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद होगी। पीड़िता के पिता की 2 मार्च 2021 की तहरीर पर विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी।
दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।