सहारनपुर: जनपद में दहेज हत्या के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर अभिनंदन सिंह के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे कक्ष संख्या-03, सहारनपुर की अदालत ने अभियुक्त को 9 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 15 अक्टूबर 2018 को वादी ऐतेश्याम पुत्र इलियास निवासी नई नंगली उर्फ माजरी थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर ने थाना सरसावा में लिखित तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री नाजिस को ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस सूचना के आधार पर थाना सरसावा में मुकदमा अपराध संख्या 427/2018 धारा 498ए, 304बी, 316 भादवि तथा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां यह वाद एसटी संख्या-47/2019 के रूप में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने 13 मार्च 2026 को अभियुक्त जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम इब्राहिमपुरा थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर को दोषी पाते हुए 9 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम पुत्र जाहिद हसन, इसराना पत्नी मोहम्मद इस्लाम तथा कुमेश पुत्र मोहम्मद इस्लाम को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्री दीपक सैनी ने न्यायालय में पैरवी की। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री यतेन्द्र नागर द्वारा की गई, जबकि पैरवीकर्ता के रूप में हेड कांस्टेबल 439 गौरव कुमार, थाना सरसावा की महत्वपूर्ण भूमिका रही
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़