मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के अंतर्गत पन्ना जिले में शराब दुकानों के ई टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक छह चरणों में जिले की लगभग 43 प्रतिशत शराब दुकानों का ही निष्पादन हो पाया है। चूंकि शासन द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य अधिक होने से ठेकेदार रुचि नहीं दिखा रहे थे, इसलिए शासन को अब निर्धारित आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर भी टेंडर स्वीकार करने के निर्देश देने पड़े है ।
जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य ने बताया कि आबकारी आयुक्त से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला निष्पादन समिति के माध्यम से शेष 16 मदिरा दुकानों को 07 छोटे समूहों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।
पवई समूह में शराब दुकान पवई, कृष्णगढ़ और मुड़वारी शामिल है। जिसका आरक्षित मूल्य 27 करोड़ 14 लाख 54 हजार 821 रुपए है ।
देवेंद्र नगर समूह में शराब दुकान समूह देवेंद्र नगर और सुंदरा जिसका कुल आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 79 लाख 82 हजार 185 रुपए है ।
सलेहा समूह में शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली जिसका कुल आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 96 लाख 42 हजार 270 रुपए है।
गुनौर समूह में शराब दुकान गुनौर और बराछ जिसका कुल आरक्षित मूल्य 19 करोड़ 36 लाख 70 हजार 787 रुपए है ।
अजयगढ़ समूह में शराब दुकान अजयगढ़ और सिंहपुर शामिल है । जिसका आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 79 लाख 82 हजार 185 रुपए है ।
मोहन्द्रा समूह में शराब दुकान मोहन्द्रा और हरदुआ पटेल शामिल है । जिसका आरक्षित मूल्य 13 करोड़ 66 लाख 16 हजार 216 रुपए है।
रैपुरा समूह में शराब दुकान रैपुरा और बघवार कला शामिल है, जिसका आरक्षित मूल्य 14 करोड़ 24 लाख 84 हजार 831 रुपए है । इन शेष सात समूहों के ई टेंडर कम ऑक्शन को ऑनलाइन लाइव कर दिया गया है । इच्छुक टेंडर दाता ऑनलाइन टेंडर डाल सकते है । उक्त संबंध में कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों में भी) संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से विस्तार से जानकारी एवं विज्ञप्ति प्राप्त कर सकते है।
संवाददाता मानस अवस्थी की रिपोर्ट
पन्ना मध्य प्रदेश