राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी। शहर में बिना अनुमति संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों के खिलाफ नगर पालिक निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग उपविधि 2020” के तहत निगम प्रशासन ने तीन अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों में तालाबंदी कर उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल के अनुसार यह कार्रवाई निगमायुक्त के निर्देश पर गठित अमले द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित मैरिज गार्डन बिना वैध लाइसेंस और आवश्यक पंजीयन के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे थे।
बताया गया है कि इससे पूर्व भी संचालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयसीमा में पालन नहीं किए जाने पर निगम ने दंडात्मक कार्रवाई की।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी विवाह स्थलों के लिए पंजीयन एवं लाइसेंस अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
साथ ही निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध एवं पंजीकृत विवाह स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।