सहारनपुर
सहारनपुर। हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-01) सहारनपुर ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के साधारण कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण वर्ष 2014 का है, जब थाना नकुड़ क्षेत्र के निवासी सुखपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शीशपाल और बिन्दर ने उसके पुत्र चन्दन पर जान से मारने की नीयत से बंदूक से फायर किया था। इस संबंध में थाना नकुड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने की।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़