तहसील रिपोर्टर बरेली || शुभम चौबे
ग्राम सुल्तानपुर में इस समय चकबंदी चल रही है लेकिन ग्राम वासियों का कहना है कि उनकी जमीन को सही तरीके से पर्चा 5 में नहीं दर्शाया गया है यह मामला ग्राम सुल्तानपुर थाना शाही तहसील मीरगंज बरेली का है जिसमें एक व्यक्ति रामजी शरण उनकी जमीन को चकबंदी अधिकारी द्वारा सही से जचा नहीं गया।
उन्होंने तहसील मीरगंज जाकर एक प्रार्थना पत्र भी दिया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई वह 2 से 3 बार तहसील मीरगंज जा चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है
उनकी एक खाता संख्या 217 के घाट नंबर 321 क्षेत्रफल में 0.2020 हेक्टेयर में मौके पर बैग है लेकिन सी.एच.5 में दर्शाया नहीं गया है जिसमें 8 पेड़ आम के 2 पेड़ शीशम के 1 पेड़ बेल का 2 पेड़ सेमर के तीन पेड़ लिप्टिस के दो पेड़ बकायन के शामिल हैं
जिन्हें सी. एच.5 के खाता संख्या 217 के घाटा संख्या 321 में नहीं दर्शाया गया है जिन्हें कानूनन एवं नियमानुस्वार दर्ज होना जरूरी था
उनकी एक और खाता संख्या 53 की भूमि संबंधित पर्चा 5 में प्रार्थी खातेदार का खाता विभाजन 1/8 अंश दर्शाया गया है जो कि गलत है तथा प्रार्थी को बगैर विरासत अपने पिता श्री निरंजन लाल से 1/12 अंश प्राप्त हुआ है तथा प्रार्थी ने अपने चाचा श्री सियाराम पुत्र श्री नारायण दास से उनकी बौद्धिक जमीन से 1/3 भाग का बैनामा अपने हक में पहले ही करा लिया था l इस प्रकार दोनों विरासत और बैनामा से प्राप्त भूमि का कुल अंश प्रार्थी का 5/12 होता है जो की सही और शुद्ध है
लेकिन चकबंदी अधिकारियों के द्वारा भूमि पर्चा 5 में 1/8 अंश दर्शाया गया है जो की बिल्कुल गलत और निरपक्ष है
रामजी शरण ग्राम सुल्तानपुर के द्वारा आपत्ति भी दाखिल की गई है लेकिन चकबंदी अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई है