ब्यूरो चीफ संतन दास मानिकपुरी महासमुंद छत्तीसगढ़
क्षेत्रीय प्रबंधक हेमेन्द्र राजाराम जनबन्धु की रिपोर्ट पर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 341/2025 के तहत बीएनएस की धारा 316(5) और 3(5) का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने करीब एक साल से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मामले के तहत दिनांक 22.12.2025 को प्रार्थी हेमेन्द्र राजाराम जनबन्धु पिता राजाराम उम्र 52 वर्ष निवासी कुम्भारे नगर गौतम बुद्ध वार्ड थाना व जिला गोंदिया महाराष्ट्र, क्षेत्रीय प्रबंधक भारत फायनेशियल इंक्लुजन लिमि० शाखा सरायपाली ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि भारत वित्तीय समावेषण लिमिटेड CIN U65999MH2018PLC312539 कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है। उक्त कम्पनी इंडसइंड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है जो बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 के अर्थ में एक बैंकिग कम्पनी है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के साथ भारत में बैंकिग व्यवसाय करती है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य के साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंको वित्तीय सहित समय समय पर विभिन्न ग्राहको के लिये व्यापार हेतु लोन उपलब्ध कराती है। उक्त कम्पनी इंडसइंड बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। कम्पनी मे शुभम पाणीग्राही ब्रांच मेनेजर, दीपक कुमार फील्ड मेनेजर, रोहन प्रधान फील्ड मेनेजर तथा प्रमोद महंत ब्राच केडिट मेनेजर के पद पर कार्यरत है। शुभम पाणीग्राही द्वारा दिनांक 13.12.2024 से 23.12.24 तक, सोलह हितग्राहियो से 5,35,869 रूपये वसूली कर बैंक में जमा नहीं कर गबन कर दिया है, इसी तरह दीपक कुमार दिनांक 13.06.2023 से 08.11.2023 तक 16 हितग्राहियो से 1,58,961 रूपये, रोहन प्रधान द्वारा दिनांक 27.2.2022 से 24.11.2023 तक 55 हितग्राहियो से 5,54,583 रूपये तथा प्रमोद महंत द्वारा दिनांक 04.01.2024 से 13.08.2024 तक16 हितग्राहियो से 10,17,232 रूपये, चारो व्यक्तियो द्वारा मिल कर कुल राशि 22,66,645 रूपये कम्पनी का गबन किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 341/2025 धारा 316(5),3(5) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण कायमी बाद करीब एक वर्ष से प्रकरण के तीनो आरोपी फरार थे। प्रकरण में लगातार जाॅच पड़ताल एवं फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। साथ ही आरोपियों के सीडीआर विश्लेषण, तकनीकी पहलुओ से जाॅंच एवं मुखबीर की सूचना पर आरोपी रोहन प्रधान पिता नारायण प्रधान उम्र 24 वर्ष निवासी झगरेनडीह थाना पिथौरा एवं प्रमोद महंत पिता धरमदास उम्र 34 वर्ष निवासी पुसलदा थाना छाल जिला रायगढ़ को दिनांक 08.06.2026 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। जिन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी-
01- रोहन प्रधान पिता नारायण प्रधान उम्र 24 वर्ष निवासी झगरेनडीह थाना पिथौरा एवं।
02- प्रमोद महंत पिता धरमदास उम्र 34 वर्ष निवासी पुसलदा थाना छाल जिला रायगढ़।
पुर्व में गिरफ्तार आरोपी- (गिर. दिनांक 14.03.2026)
01- शुभम पाणीग्राही पिता देवेन्द्र पाणीग्रही उम्र 30 वर्ष सा0 सिंघोड़ा थाना सिंघोड़ा जिला महासमुंद।