नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा
सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला थाना बड़गांव क्षेत्र का है। 13 जनवरी 2019 को दर्ज मुकदमे में आरोप था कि कश्मीर उर्फ गुड्डू पुत्र पीतम सिंह, निवासी ग्राम सिसौनी, ने वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की थी। इस संबंध में थाना बड़गांव में धारा 354, 452, 506 आईपीसी तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, सहारनपुर की अदालत में हुई। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।मामले में शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) श्रीमती शहजाद खान, विवेचक उपनिरीक्षक जयप्रकाश भास्कर तथा पैरोकार कांस्टेबल अंकित कुमार (थाना बड़गांव) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी लगातार जारी रहेगी।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़