सहारनपुर में मिलावटी देसी शराब तैयार कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मिर्जा जीतन ने भोली, बादल, सूरज, सचिन उर्फ फुड़िया और डब्बू जैसवार को आईपीसी की धारा 272 व 273 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक धारा में 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसके अलावा आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) में दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।मामला 13 मई 2021 का है, जब जनकपुरी पुलिस ने पहलवान पीर के पास छापा मारकर 445 पव्वे देसी शराब, मिलावटी शराब, एक किलो यूरिया और अन्य उपकरण बरामद किए थे। पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।करीब चार वर्ष तीन माह तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों, एफएसएल रिपोर्ट, बरामदगी, एफआईआर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संदीप कुमार की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी, साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति और विधिक तर्कों के चलते और पैरोकार बबलू कुमार के प्रयासों से अदालत ने पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को मिलावटी शराब के कारोबार पर सख्त संदेश माना जा रहा है
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़