दस्तखत के मामले में अधिशासी अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।
अलापुर /बदायूं— जिले की नगर पंचायत अलापुर में बीते दिनों दस्तखत के जरिए की ई निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ने का मामला खास चर्चित हुआ था जिसके महिला अध्यक्ष ने ईओ और कंप्यूटर लिपिक को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस और शासन स्तर से नामजद शिकायत की थी किंतु उनका सार्थक रीजल्ट सामने नहीं आया कार्रवाई न होने से आहत नगर पंचायत अध्यक्ष ने अदालत की शरण ली। जारी आदेश अनुसार संबंधित आरोपी अधिशासी अधिकारी एवं बाबू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
अलापुर नगर पंचायत अध्यक्ष हुमा बी पत्नी फहीम उद्दीन ने बताया कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें आरोप लगाया है कि कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए 4 दिसंबर 2025 को ही ई निविदा आमंत्रित की गई थी अंतिम तिथि 20 दिसंबर और खोलने की तिथि 22 दिसंबर तय की गई थी तिथि निमयनुसार प्रक्रिया अलापुर में होने थी लेकिन ईओ ने बिना आदेश की पूर्ण प्रक्रिया सैदपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर आलम रहमान से कराई। अध्यक्ष का आरोप है कि वह 12 से 23 दिसंबर तक गर्भावस्था के चलते इलाज के लिए दिल्ली में थी इसी दौरान 20 दिसंबर को उनके फर्जी दस्तखत से पत्र तैयार कर निविदा अवधि अवैध रूप से बढ़ा दी गई जबकि यह पत्र उन्हेंनें जारी नहीं किया था न्यायालय के आदेश पर जालसाजी,कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, धोखाधड़ी सरकारी कार्य में बाधा और पद के दुरूपयोग जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

