एटा। आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मतदान के दिन जिले की शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी एम. अरुणमोली ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान के दिन जिले में देशी शराब, अंग्रेजी शराब, कंपोजिट शराब और भांग की सभी संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा थोक अनुज्ञापन वाली दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के दायरे में खुदरा दुकानों के साथ सीएल-2 और एफएल-2 श्रेणी के थोक अनुज्ञापन भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
