पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें- कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम जिले में 651 अस्थाई पात्रता पर्ची जारी हुई।
रतलाम कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 कारण लॉक डाउन की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्रता पर्ची विहीन एवं छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। इसके परिपालन में जिले में 651 अस्थाई पात्रता पर्ची जारी हुई है।
जारी अस्थाई पात्रता पर्ची राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है जिसका प्रिंट निकालकर स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता पर्ची जारी करने की सूचना हितग्राही के मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। पात्रता पर्ची की वैधता तीन माह अर्थात जुलाई 2021 तक होगी। इस अवधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराने पर नियमित पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। अस्थाई पात्रता पर्चीधारी परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत माह मई, जून, जुलाई 21 तथा पीएमजीकेएवाय योजना अंतर्गत मई एवं जून माह के लिए निशुल्क 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य वितरित किया जाएगा।
एनएफएसए का मई व जून माह का माह मई में तथा पीएमजीकेवाय का माह मई, जून का 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य का नि:शुल्क वितरण कराया जाए। जुलाई का खाद्यान्न माह जुलाई में वितरण कराया जाए। जोड़े गए नवीन परिवारों हेतु खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के प्रदान की प्रत्याशा में दुकान पर उपलब्ध स्टॉक में से हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराया जाए अर्थात योजना अंतर्गत खाद्य ने प्रदाय की प्रतीक्षा किए बगैर हितग्राही को खाद्यान्न वितरण कराया जाए। स्थाई रूप से जुड़े गए नवीन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण कराया जाए। हितग्राही को खाद्यान्न वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करते समय एवं वितरण के समय कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।