कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के द्वारा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय के पत्र भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार आपात स्थिति में पर्याप्त खाद्य सामग्री, पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। गुना जिले में आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, डीजल पेट्रोल एवं एलपीजी गैस का पर्याप्त भण्डारण है। जिले के समस्त थोक/ रिटेल/ भण्डारकर्ता खाद्य पदार्थ व्यापारियों को आदेशित किया गया है कि वह खाद्य पदार्थों की जमाखोरी न करें। खाद्य पदार्थों की आमजन के लिए सहज उपलब्धता बनाई जाना सुनिश्चित करें।
सभी पेट्रोल पम्प संचालक 24 घण्टे प्रतिदिन डीजल 2000 लीटर और पेट्रोल 1000 लीटर का संग्रह रिजर्व स्टॉक आगामी आदेश तक बनाए रखना सुनिश्चित करें। डीजल पेट्रोल का विक्रय बोतल अथवा पात्र में न किया जावे एवं यथा संभव पेट्रोल का प्रदाय दो पहिया वाहनों को बिना हेलमेट के नही दिया जावे। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के अंतर्गत, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं अवैध भण्डारण पाए जाने पर मध्यप्रदेश चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश 1980 तथा एलपीजी के संबंध में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
आमजन के लिए डीजल पेट्रोल, गैस एवं खाद्य पदार्थों की सहज उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आदेशित किया जाता है कि वह अपने अनुविभाग अंतर्गत खाद्यान्न, डीजल पेट्रोल एवं एलपीजी गैस का अवैध भण्डारण तथा जमाखोरी की सूचना प्राप्त होने पर औचक निरीक्षण कर दण्डात्मक कार्यवाही करें।
जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट