
उरई(जालौन):
एसपी का उरई की जनता को जाम से उबारने का सराहनीय क़दम:
शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए भारी वाहन, बस और ई-रिक्शा के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध:
उरई नगर क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने पुलिस अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत एक सख्त यातायात आदेश पारित किया है। यह आदेश सार्वजनिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने और दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।एसपी के आदेश के अनुसार, अब उरई शहर में यात्री वाहनों को छोड़कर भारी/व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित मार्गों में बडागांव डायवर्जन हाइवे कट, मैकेनिक नगर, जालौन बाईपास, चुर्खी चौराहा, इकलासपुरा, रेलवे अंडरपास, गल्ला मंडी, मौनी मंदिर, इलाहाबाद बैंक, अजनारी क्रॉसिंग आदि शामिल हैं। हालांकि, पेट्रोलियम टैंकर और जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त भारी वाहनों को दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच इकलासपुरा से कालपी स्टैंड, रेलवे स्टेशन से टाउनहाल और झांसी चुंगी से इलाहाबाद बैंक तक निर्धारित मार्गों से गुजरने की छूट दी गई है। बसों के संदर्भ में, स्कूली बसों को छोड़कर अन्य सभी यात्री बसों के लिए भी उक्त समयावधि में शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। विशेष रूप से कानपुर, झांसी और राठ की ओर जाने वाली बसों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। वहीं, सभी निजी बसों को करसान रोड स्थित नए बस स्टैंड से ही संचालित किया जाएगा और किसी अन्य स्थान पर खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, लोडर जैसे यन्त्र चालित वाहनों का भी शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र और घंटाघर के आसपास के इलाकों में दिनभर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। जिससे शहर में जाम की समस्या और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश