नरेश सोनी
इंडियन टीवी न्यूज
ब्यूरो हजारीबाग
मुहर्रम-2025: हजारीबाग में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निषेधाज्ञा लागू, 4 से 8 जुलाई तक रहेगा प्रभाव
हजारीबाग: मुहर्रम-2025 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उपायुक्त हजारीबाग एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश 4 जुलाई से 8 जुलाई 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासनिक आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
धार्मिक जुलूस: केवल जिला दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति होगी।
डीजे और संगीत: किसी भी प्रकार का पूर्व रिकॉर्डेड संगीत या डीजे बजाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
धार्मिक आयोजन पर रोक: किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि में सभा, गोष्ठी, जलसा जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
रात्रि जुलूस प्रतिबंधित: शाम 10 बजे के बाद किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सोशल मीडिया पर निगरानी: व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अफवाह पर त्वरित कार्रवाई: अफवाह फैलने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।
छूट प्राप्त गतिविधियाँ: यह निषेधाज्ञा शासकीय कार्य, पुलिस बल, शाही विवाह और शव यात्रा आदि पर लागू नहीं होगी।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान: आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील: प्रशासन ने आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है, ताकि मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।