मिर्जापुर निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी एवं खनन कारोबारी व ग्लोकल यूनिवर्सिटी के मालिक की जमीन हड़पने के आरोपी
मिर्जापुर के पूर्व थानाध्यक्ष व उनकी पत्नी समेत चार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बेहट पुलिस ने मुकदमा दर्ज़ कर शुरू की जांच प्रक्रिया।
बेहट/सहारनपुर।बेहट तहसील क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी एवं खनन कारोबारी व ग्लोकल यूनिवर्सिटी के मालिक हाजी इकबाल की जमीन हड़पने के आरोप में थाना मिर्जापुर के तत्कालीन इंचार्ज एवं उसकी पत्नी सहित दो तथाकथित अधिवक्ताओं के खिलाफ बेहट थाना पुलिस के द्वारा कोर्ट के आदेशानुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि बेहट सर्किल के गांव मिर्जापुर निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी एवं खनन कारोबारी व ग्लोकल यूनिवर्सिटी के मालिक हाजी इकबाल की जमीनों को दस्तावेजों में हेराफेरी करके केयरटेकरों के द्वारा कुछ लोगों से सांठ-गांठ करते हुए अवैतनिक रूप से औने-पौने दामों में बेच कर गुलछर्रे उड़ाये जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। बताया जाता है कि क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी रोशनलाल ने न्यायालय के माध्यम से पूर्व में थाना मिर्जापुर के प्रभारी निरीक्षक रहे नरेश कुमार व उनकी पत्नी राजरानी समेत क्षेत्र के दो तथाकथित अधिवक्ताओं के खिलाफ बेहट कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सहारनपुर के सिविल कोर्ट एवं फौजदारी अदालत में दायर वाद में रोशनलाल का आरोप है कि नरेश कुमार ने पद का दुरुपयोग करते हुए पहले डरा धमकाकर उससे जमीन का बैनामा कराया और बाद में जमीन की कीमत के नाम पर बैनामे में लगाए गए 48 लाख के चैक का नकद भुगतान दर्शाते हुए चैक वापस लेने का कूटरचित शपथ पत्र तैयार करा लिया। रोशनलाल का कहना है कि थाना मिर्जापुर में पिछले दिनों तैनात नरेश कुमार व उनकी पत्नी राजरानी निवासी 239 मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा बिजनौर ने डरा धमकाकर उसकी जमीन का बैनामा कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से करा लिया था। उसकी शिकायत पर थाना मिर्जापुर में वर्ष 2024 में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। शासन से भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप है कि बैनामे में जमीन का भुगतान चेक से दर्शाया गया था। रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद उसे डरा धमकाकर आरोपियों ने उससे स्टांप व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। शिकायत में लाभ लेने के लिए आरोपी ने थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव शाहपुर बांस निवासी नीटू व बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव गंदेवड़ निवासी बबलू कुमार से मिलकर स्टांप एवं कोरे कागजों पर शपथ पत्र तैयार कराए। इनमें बैनामें के समय दिए गए चेक वापस लेकर 48 लाख का नकद भुगतान करने की बात भी लिखी गई है। उधर इस सम्बन्ध में कोतवाली प्रभारी सतपाल सिंह भाटी का कहना है कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़