18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक तीन दिन के लिए आतिशबाज़ी की बिक्री हेतु अस्थाई लाइसेंस जारी.
लाईसेंसी द्वारा स्वयं व्यवसाय न कर किसी अन्य को व्यवसाय हेतु देना लाईसेंस शर्तों एवं विस्फोटक नियमों का उल्लंघन.
लाईसेंसी द्वारा स्वयं व्यवसाय न करने पर होगी कानूनी कार्यवाही.
सहारनपुर। (सूoविo)।ज़िला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में दीपावली पर्व पर तीन दिन के लिए अस्थायी आतिशबाज़ी की बिक्री के लाइसेंस 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए जारी किये गये है। प्रभारी अधिकारी (आयुद्ध) कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत महाराज सिंह कालेज ग्राउण्ड पर 40 दुकानें, सदर बाज़ार क्षेत्रान्तर्गत जे0वी0 जैन डिग्री कालेज, मल्हीपुर रोड का मैदान पर 36 दुकानें कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जीजीआईसी ग्राउण्ड बेहट रोड़ पर 26 दुकानें, कुतुशेर क्षेत्रान्तर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें एवं सदर बाज़ार क्षेत्रान्तर्गत आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानों को अस्थायी आतिशबाज़ी की बिक्री हेतु लाईसेंस जारी किये गये है। कुलदीप सिंह ने कहा कि आतिशबाजी लाईसेंसी द्वारा स्वयं दुकान पर व्यवसाय न करके किसी अन्य को व्यवसाय हेतु देने की प्रक्रिया लाईसेंस की शर्तों और विस्फोटक नियम का उल्लंघन है।उन्होने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि निरंतर आतिशबाज़ी दुकानों का निरीक्षण करते रहें। यदि आतिशबाज़ी लाईसेंसी स्वयं व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है तो तत्काल उसका आतिशबाजी माल ज़ब्त करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़