उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर लगाई रोक
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस (2017) में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। 29 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी।
तीन न्यायाधीशों की पीठ—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह—ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सेंगर को CBI की अपील पर अपना जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि सजा निलंबन का फैसला न्यायोचित नहीं है। जांच एजेंसी और पीड़िता के पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश “विकृत” है, क्योंकि सेंगर पर पहले भी पीड़िता और गवाहों को डराने-धमकाने के गंभीर आरोप रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वे पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सुनाई गई 10 साल की सजा के कारण पहले से ही हिरासत में हैं। मामले की अगली सुनवाई में सेंगर के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेगा।
तीन न्यायाधीशों की पीठ—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह—ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सेंगर को CBI की अपील पर अपना जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि सजा निलंबन का फैसला न्यायोचित नहीं है। जांच एजेंसी और पीड़िता के पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश “विकृत” है, क्योंकि सेंगर पर पहले भी पीड़िता और गवाहों को डराने-धमकाने के गंभीर आरोप रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वे पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सुनाई गई 10 साल की सजा के कारण पहले से ही हिरासत में हैं। मामले की अगली सुनवाई में सेंगर के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेगा।
इंडियन टीवी न्यूज़ जिला उन्नाव रिपोर्टर अमन सिंह
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