शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंगगढ़ में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यशाला का किया आयोजन
लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करें विवाह – सहायक संचालक श्री दिनेश चंदेल
गुना 19 जनवरी 2026
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग गुना द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय जागरूकता सत्र अंतर्गत आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंगगढ़ गुना में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती गिरिजा जाटव प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान श्रीमती जाटव ने प्रतिभागी बालक बालिकाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी एवं वन स्टॉप सेंटर, हब फॉर इंपावरमेंट ऑफ वूमेन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के बारे में जानकारी दी।
महिला एवं बाल विकास सहायक संचालक दिनेश कुमार चंदेल द्वारा बाल विवाह निषेद अधिनियम का उद्देश्य केवल बाल विवाहों पर रोक लगाना नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में बाल विवाह की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना और एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है। अधिनियम के तहत ऐसे बाल विवाहों पर रोक है, जिनमें महिला की आयु 18 वर्ष से कम और पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम हो। अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हैं जो कि जिले स्तर पर कलेक्टर, सी. ई. ओ. जिला पंचायत विकासखण्ड स्तर पर एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास होते हैं।
सहायक संचालक चंदेल ने बताया कि बाल विवाह होने पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नंबर या बाल विवाह निषेध अधिकारी, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या महिला बाल विकास के कार्यालय में दे सकता हैं। सूचना देने वाले का नाम विभाग द्वारा गुप्त रखा जाता है। अंत मे अधिकारीयों एवं प्रतिभागीयों द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ ली गई।
कार्यक्रम के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंगगढ़ गुना के प्राचार्य राजे खान, महिला एवं बाल विकास विभाग से मुकेश शिवहरे, रूपेश परिहार आदि उपस्थित रहे।
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जिला गुना से व्यूरो चीफ गोलू सेन की रिपोर्ट