सहारनपुर। ज़िलामजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने जनपद में आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे। धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। परीक्षाओं के दृष्टिगत डी.जे. और लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित समय सीमा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय डेसीबल सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, डंडा, तलवार या चाकू लेकर नहीं चलेगा। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, वृद्धों/दिव्यांगों लाठी के प्रयोग हेतु और धार्मिक रीति-रिवाजों पर लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति या समूह को ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे जातीय हिंसा या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो। असामाजिक तत्वों के भ्रमण और भड़काऊ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर और रामनवमी जैसे त्योहारों पर शांति भंग करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़