दुद्धी सोनभद्र।(विवेक सिंह)
स्थानीय थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो पिकअप वाहनों को कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार धारा 14(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रूणवाल के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी संख्या 01/2026 में दर्ज मामलों के संबंध में आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई चल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया। कुर्क की गई संपत्ति में पिकअप वाहन संख्या UP64CT4309 है, जो रजिस्ट्रेशन नाम अखिलेश कुमार यादव पुत्र वैजनाथ यादव निवासी कूदल थाना कोन के स्वामित्व का है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,29,200 आंकी गई है। दूसरा पिकअप वाहन संख्या UP64CT2715 रजिस्ट्रेशन नाम आशीष यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मुडीसेमर जामपानी थाना विण्ढमगंज का है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5,00,000 है।
कुर्क की गई कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 15,29,200 बतायी गयी है। पुलिस टीम ने आरोपियों की अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया पूर्ण की है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
अपराधिक इतिहास के अनुसार, दोनों आरोपियों अखिलेश कुमार यादव व आशीष यादव के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 81/2025 भी दर्ज है, जिसमें धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 01/2026 में धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट भी दर्ज है।
कुर्की की इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक दुद्धी धर्मेन्द्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विण्ढमगंज शिव कुमार सिंह तथा उनकी हमराहिया शामिल रहे।