संतन दास मानिकपुरी ब्यूरो चीफ महासमुदं छतीसगढ
थाना सरायपाली ग्राम जोगनीपाली, थाना बसना ग्राम ढालम व थाना सांकरा ग्राम केसरीपुर में पुलिस रेड।
कुल 75 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती 15000 रूपये जप्त।*
परिवहन में प्रयुक्त एक स्कुटी किमती 80,000 रूपये जप्त।
04 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
अभियान दिनांक से वर्तमान तक 23 लाख 42 हजार 745 रुपए कीमत की 8369.805 लीटर शराब जब्त।
अभियान दिनांक से वर्तमान तक 655 प्रकरणों में 741 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत हो चुकी है कार्यवाही।
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एन्टी नारकोटिक टॉस्क फोर्स और सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
01. थाना सरायपाली-
अपराध क्रमांक 196 /26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट।
दिनांक 09.06.2026 को सरायपाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि बिना नंबर स्कुटी एक्टिवा में 02 लोग अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम अर्जुन्डा की ओर से आ रहे हैं कि सूचना पर ग्राम जोगनीपाली मोड़ के पास घेराबंदी बिना नंबर स्कुटी एक्टिवा को रोककर पूछताछ करने पर स्कुटी चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम 01 कुंदन तांडी पिता मोहन लाल तांडी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पैकिन थाना सिंघोड़ा एवं पीछे बैठे व्यक्ति नं अपना नाम 02 करन चैहान पिता भगवतिया चैहान उम्र 21 वर्ष निवासी चकरदा थाना सरायपाली का रहने वाला बताया दोनों के संयुक्त कब्जे से स्कूटी के बीच में रखे 02 प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ अवैध महुआ शराब 60 लीटर कीमती 12000 रू एवं परिवहन में प्रयुक्त स्कुटी को जप्त कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी-
01- कुंदन तांडी पिता मोहन लाल तांडी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पैकिन थाना सिंघोड़ा एवं
02- करन चैहान पिता भगवतिया चैहान उम्र 21 वर्ष निवासी चकरदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग.
जप्त संपत्ति-
01- 60 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती 12000 रू एवं
02- 01 नग बिना नंबर एक्टिवा स्कुटी कीमती 80,000 रू
02. थाना बसना-
अपराध क्रमांक 305 /26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट।
घटना स्थल पंचायत भवन के पीछे ग्राम ढालम, प्रभात चौहान पिता तुलसीराम चौहान उम्र 36 साल निवासी ग्राम ढालम आरोपी द्वारा अवैध रूप से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन में 8000 एमएल (08 लीटर) देसी महुआ शराब कीमत 1600 रुपए को बिक्री करने वास्ते रखे मिला। जिसे जप्त कर अपराध क्रमांक 305/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी-
01- प्रभात चौहान पिता तुलसीराम चौहान उम्र 36 साल निवासी ग्राम ढालम, जिला महासमुन्द (छ.ग.)।
जप्त संपत्ति-
01- 08 लीटर देसी प्लेन/अंग्रेजी शराब कीमत1600 रुपये।
03. थाना सांकरा-
अपराध क्रमांक 111/26 धारा34(2) आबकारी एक्ट।
घटना स्थल आरोपी के किराना दुकान के पीछे ग्राम केसरीपुर, आत्माराम पटेल पिता दुखीराम पटेल उम्र 36 साल की केसरीपुर द्वारा अवैध रूप से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बाल्टी में रखे हुए महुआ शराब 7000 एम एल (07 लीटर) कीमती 1400 रुपये को बिक्री करने वास्ते रखे मिला। जिसे जप्त कर अपराध क्रमांक 305/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी-
01- आत्माराम पटेल पिता दुखीराम पटेल उम्र 36 साल की केसरीपुर, जिला महासमुन्द (छ.ग.)।
जप्त संपत्ति-
01- 07 लीटर महुआ शराब शराब कीमत1400 रुपये।
तीन प्रकरण में जुमला जप्त संपत्ति की किमत 95,000 रूपये।