सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का संगीन मामला दर्ज हुआ है। इस उत्पीड़न और सामाजिक बदनामी के सदमे के कारण युवती के दादा की भी मौत हो गई है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, मामला साल 2017 से शुरू हुआ था जब पीड़िता बेहट के जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। उस दौरान मोहल्ला खालसा (बेहट) का रहने वाला अजय नोटियाल (पुत्र सुरेश) भी वहां पढ़ता था और युवती के साथ अश्लील हरकतें और गंदे कमेंट्स करता था। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर प्रिंसिपल ने आरोपी अजय को स्कूल से रुस्तगत (टीसी काटकर निकालना) कर दिया था। आरोपी अजय इस अपमान को भुला नहीं पाया और उसने बदला लेने की नीयत से युवती के मॉर्फ्ड (एडिटेड) अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर लिए।
आरोपी अजय ने उन फोटोज और वीडियोज के बल पर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू किया। 6 नवंबर 2025 को फोटो और वीडियो डिलीट करने के बहाने आरोपी ने युवती को एक कमरे पर बुलाया। वहां पहुंचने पर युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। युवती के बेहोश होने पर आरोपी अजय नोटियाल और उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उस दौरान पीड़िता की नग्न वीडियो भी बना ली। इसके बाद उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल किया।
युवती की शादी तय होने पर आरोपियों ने उसके भाई और मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजकर शादी तुड़वाने की धमकी दी और अपशब्द कहे। जब परिवार को इस घिनौनी करतूत का पता चला, तो पीड़िता के दादा सत्यपाल सिंह चौहान इस बेहद गहरे मानसिक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लगातार मानसिक उत्पीड़न के चलते 9 जून 2026 को उनकी मौत हो गई। परिवार इस कदर डरा हुआ था कि उन्होंने शुरुआत में पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन आरोपियों के बढ़ते हौसलों के बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया।
पीड़िता की मां अल्पना चौहान की तहरीर पर बेहट थाने में मुकदमा संख्या 0250/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी अजय नोटियाल, आशीष चौहान (निवासी अलीपुरा नौगांवा), विनोद कुमार पेगवाल, कैन्ट कुमार और अन्य अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 70(1) [गैंगरेप], 352 [जानबूझकर अपमान करना] और 351(3) [आपराधिक धमकी] के तहत मामला दर्ज किया है।
थाना बेहट के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा को इस पूरे संगीन मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पकड़-धकड़ के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़