रितेश कुमार ब्यूरो चीफ बालोद छत्तीसगढ़
बालोद
धान खरीदी के नाम पर राशि और चेक के लेन-देन में धोखाधड़ी के मामले में थाना बालोद पुलिस ने ग्राम मेड़की निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हीरापुर निवासी मनसुख साहू और परमानंद साहू की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक शिकायत में संजय कुमार साहू (45) पर वर्ष 2026 की गर्मी फसल की धान खरीदी के दौरान भुगतान के लिए दिए गए चेक अनादरित होने और भुगतान संबंधी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के अनुसार आरोपी ने 150 क्विंटल 30 किलोग्राम धान 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 3,45,690 रुपये में खरीदा था। भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गए।
इसी तरह दूसरे लेन-देन में 183 क्विंटल 28 किलोग्राम धान 2,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 3,75,724 रुपये में खरीदा गया। इसमें 50 हजार रुपये नकद भुगतान के बाद शेष 3,25,724 रुपये के चेक दिए गए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए।
पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज, चेक और इकरारनामा आदि भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार विवेचना में कुल 6,71,414 रुपये के धान खरीदी लेन-देन में धोखाधड़ी संबंधी तथ्य सामने आने पर आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पाया गया।
आरोपी संजय कुमार साहू, पिता स्व. अधनू राम साहू, निवासी ग्राम मेड़की, थाना एवं जिला बालोद को 30 सितंबर 2026 को रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बालोद पुलिस ने किसानों और आम नागरिकों से कृषि उपज की खरीदी-बिक्री तथा अन्य आर्थिक लेन-देन के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं भुगतान संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है।