एसिड अटैक पीड़िता को क्षतिपूर्ति और उपचार दिलाने पर मंथन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
बालोद, 2026। एसिड अटैक से पीड़ित युवती को न्याय, उपचार, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम लाल नवरत्न ने की।
बैठक में पीड़िता की वर्तमान स्थिति, उपचार में होने वाले खर्च, भविष्य में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तथा घटना से हुए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने पीड़िता के सामने आ रही कठिनाइयों और पुनर्वास से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की।
बैठक में संबंधित अधिकारियों ने प्रकरण से जुड़े दस्तावेज, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य जानकारी प्रस्तुत की। पीड़िता को नियमानुसार क्षतिपूर्ति एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न ने कहा कि एसिड अटैक जैसी गंभीर घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को समय पर न्याय, बेहतर उपचार, मानसिक सहयोग और क्षतिपूर्ति मिलना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़िता के मामले में संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भारती कुलदीप और सिविल सर्जन डॉ. आर.के. श्रीमाली उपस्थित रहे।
