*बिहार मोतीहारी से अमरजीत सिंह*
बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
आज दिनांक 27.10.2026 को चाइल्ड हेल्पलाइन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की ओर से राजकीय मध्य विद्यालय, छतौनी, मोतिहारी में बाल संरक्षण एवं पोक्सो अधिनियम, 2012 के संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
अभिषेक कुमार द्वारा उक्त जागरूकता अभियान के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक शोषण से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति सतर्क रहने, भय अथवा दबाव में न आने तथा किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के संबंध में समझाया गया। साथ ही, बच्चों को यह बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें तथा समय पर संबंधित प्राधिकार को सूचित करें।
इसके अतिरिक्त, बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन **1098** की उपयोगिता एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि संकट अथवा असुरक्षित परिस्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा बाल लैंगिक शोषण की रोकथाम हेतु सुरक्षित वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था।
इस प्रकार उक्त जागरूकता अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल संरक्षण एवं पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।


