रितेश कुमार ब्यूरो चीफ बालोद छत्तीसगढ़
बालोद।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 136/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 70(2), 137(2), 127(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत विवेचना शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गितेश्वर साहू (19 वर्ष) और चंद्रशेखर साहू (18 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद के रूप में हुई है। प्रकरण में एक अन्य नाबालिग को भी कानून के अनुसार अभिरक्षा में लिया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन और एसडीओपी गुंडरदेही श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम गावड़े एवं थाना रनचिरई पुलिस टीम ने की।
बालोद पुलिस ने आम नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा नाबालिगों के विरुद्ध किसी भी अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
